Labour कानून में बदलाव अब 8 की बजाय 12 घंटे काम करने को हो जाइए तैयार, जानिए क्या होने वाले हैं नए बदलाव


जल्द ही ऑफिस में रोजाना काम करने के घंटों में बढ़ोतरी हो सकती है. श्रम मंत्रालय ने एक प्रस्ताव संसद में दिया है, जिसके जरिए ऑफिस में कार्य करने के समय को 8 घंटे से बढ़ाया जाएगा. हालांकि एक हफ्ते में कुल कार्य के घंटों में किसी तरह का कोई इजाफा नहीं होगा.

वहीं छुट्टी भी बढ़ सकती है. मिनिस्‍ट्री ने व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य शर्तें (OSH) संहिता 2020 के मसौदा नियमों के तहत अधिकतम 12 घंटे के वर्किंग आवर का प्रस्ताव दिया है. इसमें बीच में अल्पकालिक अवकाश (Interval) भी शामिल हैं.

हालांकि 19 नवंबर 2020 को अधिसूचित इस मसौदे में वीकली काम करने के घंटे को 48 घंटे पर बरकरार रखा गया है. फिलहाल जो नियम हैं, उसके अनुसार छह दिनों तक रहती है. इसमें एक साप्ताहिक अवकाश होता है. वहीं 9 घंटे की शिफ्ट करने पर हफ्ते में दो दिन का साप्ताहिक अवकाश होता है.

नए नियम के अनुसार रोजाना 12 घंटे की शिफ्ट होगी और तीन दिन का अवकाश मिलेगा. किसी भी दिन ओवरटाइम की गणना में 15 से 30 मिनट के समय को 30 मिनट गिना जाएगा. मौजूदा व्यवस्था के तहत 30 मिनट से कम समय की गिनती ओवरटाइम के रूप में नहीं की जाती है.

नए नियमों के मुताबिक लगातार पांच घंटे काम करने के बाद आधे घंटे का इंटरवल देना जरूरी होगा. काम के घंटे को इस तरीके से व्यवस्थित करना होगा कि बीच में आराम के लिये इंटरवल के समय समेत किसी भी दिन कार्य के घंटे 12 से ज्‍यादा नहीं होने चाहिए.

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