ट्रेन में इस वक्त TTE नहीं चेक कर सकता आपका टिकट, जानिए क्या है भारतीय रेलवे के नए नियम


लंबी दूरी के सफर के लिए लोग हमेशा से रेलवे को पसंद करते हैं। ये सफर सुरक्षित होने के साथ ही आरामदायक भी होते हैं। लेकिन ट्रेन से सफर करने के दौरान आपको कुछ बातों ध्यान रखना चाहिए। यह आपको और आपके साथ करने वालों लोगों के लिए सफर को और अधिक आसान बना देता है। भारतीय रेलवे के नियम के मुताबिक रात में 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक के समय को सोने के लिए रखा गया है। इस दौरान आपको अपने बर्थ पर ही रहने, तेज आवाज में संगीत सुनने आदि को लेकर मनाही रहती है। वहीं इस दौरान TTE भी आपका टिकट चेक नहीं करता है।

TTE नहीं कर सकता टिकट चेक!

रेल यात्रा के दौरान ट्रैवल टिकट एग्जामिनर (TTE) की टिकट चेक करने आता है। कई बार ऐसा भी होता है कि TTE आपको देर रात जागकर टिकट या आईडी दिखाने के लिए कहता है। लेकिन, आपको बता दें, रात 10 बजे के बाद TTE भी आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। यानी TTE को सिर्फ सुबह 6 से रात 10 बजे के बीच ही टिकटों का वेरिफिकेशन करना होता है। रात में सोने के बाद किसी भी पैसेंजर को डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता। रेलवे बोर्ड की यह गाइडलाइन है।

ये हैं नियम

TTE कब टिकट चेक कर सकता है। और रेलवे ने TTE को क्या अधिकार दिए हैं। हर ट्रेन यात्रियों को जानना जरूरी है। TTE को यह अधिकार है कि वह सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के बीच ही यात्रियों के टिकट की चेक कर सकता है। यानि की वह यात्री जो सुबह से यात्रा कर रहे हैं, उन्हें TTE नींद से जगा भी सकता है, क्योंकि TTE के पास सभी यात्रियों की एक सूची होती है, जिसमें उन्हें पता होता है कि कौन सी सीट, कौन सी यात्रा, कहां से कहां तक की है। यानी, सुबह यात्रा करने वाले यात्रियों का टिकट सुबह ही चेक किया गया होगा। रेलवे बोर्ड की गाइडलाइंस के मुताबिक अगर कोई यात्री रात 10 बजे के बाद ट्रेन में चढ़ता है तो TTE को यह अधिकार है कि वह आकर आपका टिकट और आईडी चेक कर सकता है।

मिडिल बर्थ यात्री कब सो सकता है जानें ?

आपने देखा होगा कि यात्रा के दौरान ज्यादातर समय कुछ ऐसे यात्री होते हैं जो निचली बर्थ में यात्रा कर रहे होते हैं और रात के 10 बजे के बाद सोने की बात करते हैं। ऐसे में मिडिल बर्थ में आरक्षित यात्रियों को न केवल उनके इंतजार में उठना पड़ता है, बल्कि उनकी दया का भी इंतजार करना पड़ता है।

दो स्टॉप का भी है नियम

ट्रेन में आपकी रिजर्व सीट सिर्फ दो स्‍टॉप तक ही सुरक्षित रहती है। अगर आप इसके बाद भी अपनी सीट पर नहीं पहुंचते हैं तो TTE उसे किसी अन्‍य यात्री को अलॉट कर सकता है। इसका मतलब हुआ कि आपने जिस बोर्डिंग स्‍टेशन से रिजर्वेशन कराया है, उसके अगले दो स्‍टॉप यानी दो स्‍टेशन अथवा 1 घंटे तक आपकी सीट TTE किसी और को आवंटित नहीं कर सकता है। इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन पूरी होने पर आपकी सीट अन्‍य यात्री को अलॉट कर दी जाती है, क्‍योंकि TTE ऐसा मान लेता है कि आपने ट्रेन पकड़ी ही नहीं। रेलवे अपने यात्रियों की सुविधा बढ़ाने के लिए लगातार नए-नए सिस्‍टम अपडेट कर रहा है। हाल में ही रेलवे ने अलार्म सुविधा भी शुरू की है। इसके तहत आपका निर्धारित स्‍टेशन आने से पहले रेलवे आपको अलार्म के जरिये जानकारी देगा। दरअसल, रात में सोते समय अगर आपका स्‍टेशन आता है तो कई यात्री समय पर जाग नहीं पाते। इसी असुविधा से बचाने के लिए रेलवे ने यह सेवा शुरू की है।