बुरे फंसे नवजोत सिंह सिद्धू 34 साल पुराने मामले में हुई जेल, जानिए पूरा मामला


कांग्रेस के लिए एक बुरी खबर सामने आ रही है यह है कि नवजोत सिंह सिद्धू से जुड़ी एकरोडरेज एक मामले की है जिसमे सिद्धू को एक साल की सजा कोर्ट द्वारा सुनाई गई है। सजा सुनाने के बाद सिद्धू को हिरासत में ले लिया जाएगा कोर्ट ने अपना पुराना फैसला बदला है। लेकिन कोर्ट ने आज नवजोत सिंह सिद्धू को सश्रम कारावास की सजा सुना दी है।

कोन था शख्स?


कथित तौर आप नवजोत सिंह सिद्धू का 65 साल के गुरनाम सिंह नामक बुजुर्ग व्यक्ति से झगड़ा हो गया था। उनके ऊपर आरोप है कि उनके बीच हाथापाई भी हुई थी , जिसमें सिद्धू ने कथित तौर पर गुरनाम सिंह को मुक्का मार दिया था उसके बाद में गुरनाम सिंह की मौत हो गई।

क्या था मामला?


यह मामला करीब 34 साल पुराना है। जब नवजोत सिद्धू और उनके दोस्त का पटियाला में पार्किंग को लेकर झगड़ा हो गया था। इसमें 65 साल के बुजुर्ग की मौत हो गई थी। सिद्धू को इस मामले में हाईकोर्ट ने सजा सुनाई थी लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने गैर इरादे से की गई हत्या के आरोप को खारिज कर दिया था।

किस धारा के तहत हुई सजा??

इसके बाद 2 साल पहले मृत हुए शख्स के परिवार वालों ने कोर्ट में याचिका दी जिसमे सिद्धू के वकीलों ने इस याचिका का विरोध किया था। नवजोत सिंह सिद्धू को IPC की धारा 323 के तहत सिद्धू पर 34 वर्ष पहले मुकदमा दर्ज हुआ था इसमें अधिकतम एक साल की सजा का प्रावधान लिखित तौर पर है पर हम मिले सूत्रों के अनुसार नवजोत सिंह सिद्धू को पुलिस अपनी हिरासत में लेगी।

पहले हुई थी एक वर्ष की सजा

इस से पहले हाईकोर्ट से मिल सजा का विरोध करते हुए नवजोत सिद्धू सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे । वही सुप्रीम कोर्ट ने 16 मई 2018 को सिद्धू को इरादतन (गैर इरादे से की गई हत्या) के आरोप में लगी आईपीसी की धारा 304 से बरी कर दिया। हालांकि, धारा 323 आईपीसी यानी चोट पहुंचाने के मामले में सिद्धू को दोषी ठहरा दिया गया था। इसमें उन्हें जेल नही हुई पैंटी सिद्धू को सिर्फ एक हजार रुपया जुर्माना लगाकर सुप्रीम कोर्ट ने छोड़ दिया था।