परिवहन विभाग की सख्ती, 1 अप्रैल से ये छोटी गलती करने पर कटेगा ₹10000 का चालान, जानिए क्या है नए नियम?


हमारे देश में किसी और चीज़ को लेकर कानून बने या न बने लेकिन सड़क परिवहन विभाग में वाहनों को लेकर नए कानून जरूर दिखने को मिल जाते है। आपको बता दे कि सरकार ने ऐलान किया है कि बस और माल ढोने वाले वाहन अब अलग लेन में चलेंगे. दिल्ली के परिवहन विभागने इस सिलसिले में कहा कि  ‘अब 1 अप्रैल से शहर की 15 चुनिंदा सड़कों पर बसों और माल ढोने वाले वाहनों के लिए लेन से जुड़े अनुशासन को सख्ती से लागू किए जाएंगे.’ आइये जानिए पूरा मामला।

इतना ही नहीं वहां विभाग कि और से अगर तेज गति में वाहन चलाने, लाल बत्ती का उल्लंघन, नशे में वाहन चलाने, वाहन चलाते समय मोबाइल का इस्तेमाल और गलत दिशा में ड्राइविंग करने पर चालक का डीएल निलंबत किया जाता है। यह निलंबन एक माह से तीन माह तक के लिए होता है। चालक का ड्राइविंग लाइसेंस परिवहन विभाग जब्त कर लेता है और निलंबन की अवधि में उससे वाहन चलाने का अधिकार छिन जाता है।आपको बता दे की 1 अप्रैल से वाहन चलाने के नियमों को लेकर बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अब वाहन चलाते समय पहली गलती करने पर 10,000 का जुर्माना लगेगा, दूसरी गलती पर मामला दर्ज होगा और तीसरी गलती पर ड्राइविंग लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा।

इतना ही नहीं जबकि बसों को लेकर भी नयी गाइडलाइन्स आयी है  यदि कोई बस चालक बस लेन में ड्राइव नहीं करता है, तो उसे पहली बार अपराध करने पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। दूसरी बार, खतरनाक ड्राइविंग का मामला दर्ज किया जाएगा। तीसरी बार, ड्राइविंग लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। अगर चौथी बार उल्लंघन किया जाता है, तो प्राइवेट बसों का परमिट रद्द कर दिया जाएगा। बहुत जल्द हम व्हाट्सऐप नंबर शुरू करेंगे कि अगर कोई बस चालक नियमों का पालन नहीं कर रहा है तो वीडियो बनाकर हमें डाल दें, हम उसे एविडेंस मानकर कार्रवाई करेंगे।

आगे उन्होंने कहा कि 31 मार्च को समाप्त हो रहे लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता को दो महीने बढ़ाकर 31 मई, 2022 तक कर दिया। उन्होंने कहा था कि लोगों के लिए अपने लर्नर लाइसेंस रिन्यू कराने का यह आखिरी मौका है।इसके बाद वह किसी भी व्यक्ति को नया मौका नहीं देंगे जिसके अतिरिक्त व्यक्ति अभी भी नया लाइसेंस बना सकते है।